खबर का असर --रात 10बजे के बाद डीजे बजाया तो सख्त कार्यवाही होगी

खबर का असर --रात 10बजे के बाद डीजे बजाया तो सख्त कार्यवाही होगी,

एक्शन मोड पर कलेक्टर

कटनी जंक्शन -- हाई स्कूल परीक्षाओं के चलते जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार किसी भी कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार एवं म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10(2) को दृष्टिगत रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जा सकेगा। इस दौरान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन किया जाना जरूरी होगा, तेज आवाज में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र से अभद्र अपशब्दों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात्रि में 10 बजे तक ही किया जाए इसके पश्चात रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

यह आदेश  भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय जारी किया गया है। एक पक्षीय से व्यथित कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपना पक्ष अथवा अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से दो माह तक के लिए प्रभावशील रहेगा।



जिला दंडाधिकारी से आमजनों ने अपेक्षा की है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों की शिकायत पर पुलिस तत्काल एक्शन ले संबंधित थाना क्षेत्रों में भी पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत रंजन द्बारा निर्देश जारी किये जाये ।

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form