कटनी जंक्शन -- माधवनगर की पुनर्वास भूमि पर चल रहे अवैध कब्जे को लेकर स्थानीय निवासी सुदामा इदनानी (आयु 65 वर्ष) ने आज एक गंभीर शिकायत प्रमुख सचिव राजस्व विभाग,मध्य प्रदेश शासन,भोपाल तथा कलेक्टर कटनी को सौंपी है।
शिकायत में बताया गया है कि भारत-पाकिस्तान विभाजन (1947) के समय शरणार्थियों को आवासीय प्रयोजन हेतु प्रदत्त लगभग 2 एकड़ पुनर्वास भूमि पर बाबा ईश्वर शाह द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर आश्रम निर्माण किया गया है।
यह भूमि केवल आवासीय प्रयोजन हेतु आरक्षित है,किंतु संबंधित व्यक्ति द्वारा इसका उपयोग धार्मिक व सामुदायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है जो कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के स्पष्ट आदेशों के विपरीत है।
सुदामा इदनानी ने अपने आवेदन में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्न प्रकरणों का उल्लेख किया है:
W.P.No.15633/2010
W.P.No.3771/2011
W.P.No.1974/2013
CONC No.448/2013
इन सभी आदेशों में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पुनर्वास भूमि का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जा सकता है,अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। श्री इदनानी ने प्रशासन से मांग की है कि:
1. बाबा ईश्वर शाह द्वारा स्थापित अवैध आश्रम को तत्काल हटाया जाए।
2. भूमि को पुनः शरणार्थियों के आवासीय उपयोग हेतु संरक्षित किया जाए।
3. भविष्य में किसी भी प्रकार का गैर-आवासीय या अवैध कब्जा रोकने हेतु कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए।
4. कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने कहा कि, “यह भूमि उन शरणार्थियों की है जिन्होंने देश विभाजन के समय अपना सब कुछ खोकर भारत में नया जीवन शुरू किया। इस भूमि का दुरुपयोग न केवल अवैध है बल्कि उनके त्याग और अधिकारों का अपमान भी है।”
सुदामा इदनानी ने आशा व्यक्त की है कि शासन इस प्रकरण को गंभीरता से लेकर न्यायालयीन आदेशों के अनुरूप त्वरित कार्यवाही करेगा ताकि पुनर्वास भूमि के वास्तविक उद्देश्य की रक्षा की जा सके।
Manoj Singh Parihar ✍️
8225008012