कटनी जंक्शन -- कन्हवारा में मुरूम के अवैध उत्खनन की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में ग्रामीणों ने दर्ज कराई थी जिसमें खनिज विभाग ने उक्त शिकायत के निराकरण में बताया कि शिकायत के संबंध में ठेकेदार चड्ढा द्वारा दूरभाष पर बताया कि शासकीय अस्पताल का काम भोपाल द्वारा अनुबंध किया गया है जिसमें शासकीय नंबर 2031/1 के भाग में पार्किंग एवं शौचालय हेतु समतलीकरण से निकले हुए मुरूम का उपयोग शासकीय निर्माण में किया गया है। मुरूम का परिवहन अन्य क्षेत्रों में नहीं किया गया है उक्त खसरा नंबर शासन द्वारा अनुबंध के अनुसार ही किया जा रहा है उक्त जांच में खनिज का उत्खनन अनुबंध नक्शे अनुसार भूमि का समतलीकरण कर निर्माण में उपयोग किया गया है। मध्य प्रदेश गोंण खनिज नियम 1996 के उप नियम 68 के तहत राज्य शासन द्वारा सरकारी निर्माण में उपयोग होने वाले गौण खनिज मुरूम पर रॉयल्टी पर छूट प्रदान है। यह शिकायत विलोपन योग्य है।
क्या कहता है सरकारी नियम
मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम, 1993 (या नियम,1996) के तहत, ठेकेदार सरकारी मुरूम (सरकारी निर्माण कार्य के लिए) उपयोग केवल तभी कर सकता है जब उसके पास वैध खनिज डीलर लाइसेंस हो और नियमों का पालन किया गया हो। अवैध रूप से मुरूम का उपयोग करने पर ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जुर्माना और कारावास दोनों शामिल हैं।
नियमों में यह भी प्रावधान है कि बिना रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र के निर्माण कार्यों में अवैध स्रोतों से खनिज का उपयोग नहीं किया जाएगा। नियम 1996 का पालन कर ठेकेदार को गौण खनिज नियमों और अपने संविदा अनुबंध की सभी शर्तों का पालन करना होगा ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार और खनिज विभाग के अधिकारी मिली भगत कर रहे हैं और अवैध उत्खनन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है और क्या खनिज विभाग की जांच में कोई अनियमितता पाई जाती है शिकायतकर्ता ने उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग की है। शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत की जांच शिकायतकर्ता जियालाल कुशवाहा की उपस्थिति के साथ-साथ ग्राम वासियों के समक्ष ग्राम कनवारा तहसील कटनी दिनांक 13/10/20 25 को जांच की गई जांच के समय शिकायतकर्ता जियालाल कुशवाहा द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत कनवारा में नवीन शासकीय अस्पताल का निर्माण कार्य ठेकेदार चड्ढा द्वारा किया जा रहा है। जिन्होंने निर्माण कार्य स्थल के पास ही मुरूम का अवैध उत्खनन करते हुए नवीन बिल्डिंग निर्माण कार्य में समतलीकरण का कार्य किया गया इनके द्वारा अवैध उत्खनन करते हुए शासन को लाखों रुपए का चूना लगाकर मुरुम का दुरुपयोग किया गया उक्त शिकायत के संबंध में ठेकेदार चढ़ा द्वारा दूरभाष पर संपर्क करने पर बताया गया कि शासकीय अस्पताल का काम भोपाल द्वारा अनुबंध किया गया है जिसमें शासकीय नंबर 2031/1 के भाग में पार्किंग एवं शौचालय हेतु समतलीकरण से निकली हुई मुरूम का उपयोग शासकीय निर्माण में किया गया है मुरूम का परिवहन अन्य क्षेत्रों में नहीं किया गया है उक्त खसरा नंबर शासन द्वारा अनुबंध के अनुसार ही किया जा रहा है उक्त जांच में खनिज का उत्खनन अनुबंध नक्शे के अनुसार भूमि का समतलीकरण कर निर्माण में उपयोग किया गया है मध्य प्रदेश गोंण खनिज नियम 1996 के अप नियम 68 के तहत राज्य शासन द्वारा सरकारी निर्माण में उपयोग होने वाले गोंण खनिज मुरूम पर रॉयल्टी पर छूट प्रदान है शिकायत का निराकरण किया गया शिकायत विलोपन योग्य है।
मनोज सिंह परिहार
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